
तलवाड़ा, 25 जुलाई (बलदेव राज टोहलु): पिछले दिनों शाह नहर की जमीन पर अवैध कब्जा कर के उस पर क्रश किए हुए माल का डंप लगाने की शिकायत मिलने पर विभाग की ओर से जांच करने गए कर्मचारी के साथ बदसलूकी करने और थानाध्यक्ष तलवाड़ा के हस्तक्षेप के बाद मामला शांत करवाया गया था। अवैध लगे डंप को पुलिस ने अपनी निगरानी में ले लिया था l l पिछली कांग्रेस सरकार में बिना मंजूरी लगाया गया यह स्टोन क्रैशर आम आदमी पार्टी की सरकार में भी उक्त क्रैशर मालिकों द्वारा धड़ल्ले से नियमों की धज्जियां उड़ा कर अवैध माइनिंग की जा रही थी l
गौरतलब है कि उक्त क्रैशर मालिकों द्वारा विभाग और प्रशासन को क्रैशर हिमाचल प्रदेश में लगा हुआ बता कर गुमराह कर के सरकार को हर रोज लाखों का चूना लगा रहे थे l थानाध्यक्ष हरगुरुदेव सिंह ने जानकारी देते हुए कहा कि तलवाड़ा के सरूप सिंह आदि व दसुआ के सुमित ढढवाल ने मुख्यमंत्री और संबंधित विभाग को शिकायत की थी कि तलवाड़ा निवासी मनोज कुमार उर्फ रिंकू एवं जालंधर मिट्ठापुर निवासी गुरचरणजीत सिंह की ओर से व्यास दरिया के किनारे अवैध रूप से 725 कनाल भूमि पर नाजायज माइनिंग की गई है l
आगे बताते हुए थानाध्यक्ष हरगुरुदेव सिंह ने कहा कि माननीय एस.एस.पी. सरताज सिंह के दिशानिर्देशों एवं बलवीर सिंह पुलिस उप कप्तान के नेतृत्व में थाना तलवाड़ा की तरफ से असमाजिक तत्वों व अवैध माइनिंग करने बालों के खिलाफ चलाई गई मुहिम के अंतर्गत थाना तलवाड़ा की पुलिस ने सुनील शर्मा एवं अजय पांडे जे. ई. कम माइनिंग इंस्पेक्टर सहित ए.एस.आई. ओम प्रकाश थाना तलवाड़ा पुलिस पार्टी को साथ लेकर हिमाचल प्रदेश की सीमा के साथ लगते क्षेत्र तलवाड़ा हदबस्त न. 604 पर शिकायत वाली जगह पर स्थित मौजूदा क्रैशर को चैक करने गए तो मौके पर सरकारी गाड़ी को दूर से ही देख कर वहां पर रेट बजरी लेने आए वाहन चालक अपने अपने वाहन लेकर फरार हो गए l
परन्तु मौके पर क्रैशर मालिक मनोज कुमार उर्फ रिंकू पुत्र सुरेश कुमार निवासी तलवाड़ा को काबू किया गया और उसे क्रैशर संबन्धी दस्तावेज पेश करने को कहा परन्तु मनोज कुमार पंजाब की जमीन पर लगे क्रैशर का कोई भी दस्तावेज नहीं दिखा सका l जिसके बाद उक्त व्यक्ति के खिलाफ माइनिंग मिनरल एक्ट के अधीन धारा 1957, 379 भारतीय दंड संहिता मुकद्दमा न. 63 रजिस्टर करके कोर्ट से तीन दिन का रिमांड हासिल कर लिया है l
जबकि दूसरा भाई बाल जालंधर बासी गुरचरणजीत सिंह फ़रार बताया जा रहा है I मौके से पुलिस ने टाटा टिपर PB -06 H-9482, टाटा टिपर PB-07-P-2936, टाटा टिपर HP 66-4242, टिपर PB-10- DZ, टाटा टिपर PB-11- AK 8465, ट्रैक्टर ट्राली सोनालीका PB-07 BZ-1396, ट्रैक्टर ट्राली स्वराज 855 PB-07-BY4626, ट्रैक्टर ट्रॉली मेसी बिना नंबर, पोकलेन हुंदाई 140 LCY, पोकलेन हुंदाई रोवैक्स बिना न., जे. सी. बी. 3DX बिना न. वाहन बरामद कर अपने कब्जे में ले लिए हैं, और क्रश करने बाली सारी मशीनरी को सील कर दिया है l उक्त क्रैशर मालिकों द्वारा धड़ल्ले से नियमों की धज्जियां उड़ा कर अवैध माइनिंग की जा रही थी l गौरतलब है कि उक्त क्रैशर मालिकों द्वारा विभाग और प्रशासन को क्रैशर हिमाचल प्रदेश में लगा हुआ बता कर गुमराह कर के सरकार को हर रोज लाखों का चूना लगा रहे थे l l
आगे बताते हुए उन्होंने कहा कि हिमाचल पंजाब की सीमा पर होने के कारण उक्त क्रैशर मालिक हिमाचल प्रदेश में क्रैशर लगा बता कर पिछले काफी लम्बे समय से प्रशासन को गुमराह कर रहे थे और अवैध माइनिंग द्वारा यहां एक तरफ पर्यावरण को भारी क्षति पहुंचा रहे थे, वहीं सरकार को भी करोडों का चूना लगा रहे थे l उन्होंने कहा कि सारे मामले की गहनता से जांच की जा रही है अगर और भी कोई इसमें कोई और व्यक्ति संलिप्त पाया गया तो उसके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी l